Friday 15 February 2019

जानिए इनकम टैक्स सेक्शन 80D के अंतर्गत आपको कौन कौन से लाभ मिलते हैं


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यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और आपकी इनकम टैक्सेबल रेंज के अंदर आती है तो आपको इनकम टैक्स डिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इनकम डिडक्शन वह छूट होती हैं। जिसके अंतर्गत हम हेल्थ इन्शुरेंस मे इन्वेस्टमेंट करके इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। आज इस पोस्ट में हम सेक्शन 80d के बारे में जानेंगे। सेक्शन 80d के अंतर्गत आपको 50000 से 60000 तक की छूट मिलती है। 

यदि आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो आपको 25000 की छूट मिलती है। यदि आप अपने साथ अपने माता पिता जिनकी उम्र 60 साल से कम हैं। उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो 25000 की छूट उस पर भी मिलती है।

यदि आपकी आयु 60 वर्ष से कम है। लेकिन आपके माता पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो आपको 25000 और माता पिता के प्रीमियम पर 30000 रुपये की छूट मिलती है।  

यदि आपकी आयु 60 वर्ष अथवा उससे अधिक है और आपके माता पिता की आयु भी 60 वर्ष से अधिक है तो आपको 30000 रुपये  तक छूट मिलती है और 30000 रुपये  की आपके माता पिता के हेल्थ इंश्योरेंस पर भी छूट मिलती है। यदि आप इनकम टैक्स पर भरते हैं तो आप सेक्शन 80d के अंतर्गत 60000 तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। 

इस प्रकार आप इन्वेस्टमेंट करके ना सिर्फ टैक्स देने से बच सकते हैं, बल्कि अपने माता पिता का इलाज करवाने में भी सक्षम हो सकते हैं। यदि किसी घर में माता-पिता बीमार रहते हैं तो उन लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत फायदेमंद होता है। क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल का बिल कई बार इतना अधिक होता है कि उसे चुकाना आम आदमी की जेब पर बड़ा भारी पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमें हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से हॉस्पिटल का बिल चुकाने में भी मदद मिलती है।  

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