Friday 4 January 2019

जानिए फॉर्म 15G और 15H जमा करके आप टैक्स भरने से कैसे बच सकते हैं


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जानिए फॉर्म 15G और 15H जमा करके आप टैक्स भरने से कैसे बच सकते हैं

दोस्तों यदि आप बैंक में फ़िक्स्ड डिपॉज़िट करवाते हैं और वहाँ पर यदि आपका इंटरेस्ट 1 साल में 10000 रूपए से अधिक हो जाता है तो आपका टीडीएस काट लिया जाता है। जो लोग बैंक में अपना पैन कार्ड जमा करवा देते हैं।  उनका टीडीएस 10 प्रतिशत काटा जाता है और जो लोग बैंक में अपना पैन कार्ड नहीं जमा करवाते हैं अथवा जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता है। ऐसे लोगों का 20 प्रतिशत टीडीएस काट लिया जाता है।  यदि आप बैंक में कटने वाले टीडीएस से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंक में फॉर्म 15 जमा करवाना होगा।  

आइए जानते हैं कि फॉर्म 15G और 15H क्या होता है। 

फॉर्म 15G उन लोगों के लिए बनाया गया है जो इनकम टैक्स सिलेब के अनुसार अभी आयकर सीमा से कर मुक्त हैं।वित्त बर्ष 2018-2019 के अनुसार जिन लोगों की आय 250000 रुपए तक है। उन्हें टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग यदि बैंक में फॉर्म 15G जमा करते हैं तो वह फ़िक्स्ड डिपॉज़िट पर कटने वाले टीडीएस से बच सकते हैं। फॉर्म 15G 60 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्तियों,एचयूएफ अथवा ट्रस्ट के लिए होता है। यदि आपकी सालाना आय ढाई लाख रुपए अथवा उससे कम है तो आप फॉर्म 15G जमा कर सकते हैं।  

जिन लोगों की आयु 60 वर्ष की हो चुकी है अथवा 60 वर्ष से अधिक हैं और उनकी सालाना आय वित्त बर्ष 2018- 2019 मे 300000 रुपए तक है तो वह फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं। जिन लोगों की आयु 80 वर्ष अथवा 80 वर्ष से अधिक है और यदि उनकी आय 500000 रूपए तक है तो वह फॉर्म 15H जमा करके टीडीएस से बच सकते हैं।

फॉर्म 15 जमा करने की शर्तें

यदि आपकी आय इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल नहीं है। तब ही आप इस फॉर्म को भरकर जमा कर सकते हैं। यदि आप टैक्सेबल रेन्ज के अंदर आते हैं और फिर भी आप इस फॉर्म को जमा करते हैं तो आप सरकार को गुमराह करने के जुर्म में सजा के हकदार भी होंगे। जो लोग टैक्सेबल रेंज के अंदर आते हैं। लेकिन फिर भी फॉर्म 15 भरकर देते हैं तो उन्हें सेक्शन 277 के अंतर्गत 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है।  इसलिए फॉर्म 15 जमा करते समय ध्यान रखे कि आपकी इनकम टैक्सेबल रेंज के अंदर न आती हो। फॉर्म 15 केवल उन्हीं लोगों के लिए जो अभी आयकर सीमा से कर मुक्त हैं।


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