जानिए पैन कार्ड गुम हो जाने पर क्या करना होता है
दोस्तों भारत सरकार ने आयकर विभाग के द्वारा पैन कार्ड की सेवा लोगों के लिए जारी की है. पैन कार्ड हमारे लिए एक प्रकार का पहचान दस्तावेज भी है. पैन कार्ड के जरिए हम आयकर विभाग में अपनी आयकर रिटर्न भरकर सबमिट करते हैं. आजकल हमें जब भी कोई सरकारी काम करना होता है तो वहां पर पैन नंबर देना पड़ता है. पैन कार्ड से हमारे सभी बैंक खाते व अन्य लेनदेन जुड़े होते हैं. सरकार के पास हमारे पैन नंबर के जरिए हमारी सारी जानकारी पहुंच जाती है. भारत में सभी नागरिकों के अलग-अलग पैन कार्ड होते हैं. यदि किसी कारण आपका पैन कार्ड कही गुम हो जाता है तो आपको क्या करना होगा. इस बात की चर्चा आज हम इस पोस्ट के माध्यम से करेंगे.यदि आपका पैन कार्ड कहीं गुम हो जाता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है. आप अपने पुराने पैन कार्ड की फोटो कॉपी के जरिए अपना दूसरा पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आपको नजदीकी पैन कार्ड सेवा केंद्र में जाना होगा. वहां पर जाकर आपको 49A करेक्शन फॉर्म भरकर देना होगा. इस फॉर्म के अंदर आपके पुराने पैन कार्ड की सारी जानकारी और एक प्रतिलिपि संलग्न करनी होती है. जब हम 49A फॉर्म भरकर जमा कर देते हैं तो हमारा दूसरा पैन कार्ड बनकर 15 से 30 दिन के अंदर हमारे घर पहुंच जाता है. आयकर विभाग के द्वारा जब हमारे पास दूसरा पैन कार्ड आता है तो वह पुराने पैन कार्ड की प्रतिलिपि होती है. मतलब हमारा पुराना पैन कार्ड नहीं बदलता है. उसी की दूसरी कॉपी हमारे घर पहुंचा दी जाती है. इस प्रकार आप बड़ी आसानी से पैन कार्ड के गुम होने पर अपना नया पैन कार्ड वापस प्राप्त कर सकते हैं.
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