इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको मिलेंगे यह फायदे
दोस्तों अक्सर हम सभी लोग पैन कार्ड बनवाते हैं. लेकिन पैन कार्ड बनवाने के बाद कुछ लोग आयकर रिटर्न नहीं करते हैं. उनका यह कहना होता है कि हमारी इनकम अभी इनकम टैक्स की रेंज में नहीं आती है तो हमें आयकर रिटर्न भरने की क्या जरूरत है. इस पोस्ट के माध्यम से मै आपको यह बताने जा रहा हूं कि आप को आयकर रिटर्न भरने से क्या-क्या फायदे होते हैं. जिस प्रकार आप आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाते हैं तो आप उनका विभिन्न सरकारी कामों में उपयोग करते हैं. यदि आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं होता है तो आपके काम रुक जाते हैं. इसी प्रकार यदि आप आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं तो उस समय आपका कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन बाद मे आपके बहुत से काम भी रुक जाते है.1.पैन कार्ड को आधार से लिंक करना- सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में जारी कर दिया है कि सभी लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है. जिन लोगों के पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है. उनके पैन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे. यदि आप आयकर रिटर्न भरते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल पर आसानी से अपना आधार नंबर पैन नंबर से लिंक कर सकते हैं. जिससे आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समस्या से छुटकारा मिलता है.
2.लोन लेने में सुविधा- आज के समय में पैसे की हर इंसान को जरूरत होती है. यदि आपको मुसीबत की घड़ी में कहीं से पैसा लेना होता है. तो आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास जाते हैं. आपको पैसा तो मिल जाता है. लेकिन उसके बदले आपको ब्याज देना पड़ता है. ब्याज इतना अधिक होता है कि आदमी सोचता है कि अभी पैसा ना ही ले तो बेहतर है. ऐसी स्थिति में आपके बहुत से जरूरी काम रुक जाते हैं. यदि आपके पास आयकर रिटर्न होगी तो आप बैंक में जाकर आसानी से लोन ले सकते हैं और आपको ब्याज भी कम देना होगा.
3.वीजा अप्लाई करने में सुविधा- यदि आप को भारत से बाहर जाने के लिए वीजा की जरूरत है तो आप आयकर रिटर्न के द्वारा वीजा अप्लाई कर सकते हैं. आयकर रिटर्न भारत के निवासी होने का पक्का प्रमाण होता है. इससे आपको वीजा अप्लाई करने में बहुत आसानी हो जाती है.
4.रिफंड लेने में आसानी- यदि आपका कहीं पर टीडीएस कटा हुआ है तो आप आयकर रिटर्न भर कर अपना कटा हुआ टीडीएस बैंक खाते में ले सकते हैं. कटा हुआ टीडीएस प्राप्त करने के लिए आपको आयकर रिटर्न भरना बहुत जरूरी होता है. इसके बिना आप अपना रिफंड नहीं ले सकते हैं.
5.टैक्स और पैनल्टी से बचाव- यदि आपकी आय टैक्सेबल रेंज मे आती है और आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे हैं. तो सरकार आपके घर पर नोटिस भेज सकती है. जिसमें आपको 10000 रूपए तक की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है. यदि आप भारत के अच्छे नागरिक की तरह इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको टैक्स और पैनल्टी से सुरक्षा मिलती है.
दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो पोस्ट को लाइक और शेयर जरूर करें. यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं.
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