Wednesday, 6 June 2018

ATM से पैसा निकालने वाले लोगों के लिए खुशखबरी

ATM
ATM से पैसा निकालने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है.अब ATM से पैसा निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.लोगों की परेशानी को देखते हुए ATM सेवा को GST से मुक्त कर दिया गया है. इसके साथ ही चेक बुक इंश्योरेंस सेवा को भी जीएसटी से बाहर कर दिया गया है.इस समय यदि आप क्रेडिट कार्ड की लेट फीस अथवा एनआरआई बीमा पॉलिसी करवाते हैं तो उस पर जीएसटी चार्ज लगेगा.
जीएसटी को लेकर लोगों के कई सवाल खड़े हो गए हैं. जिसके तहत राजस्व विभाग ने यह तय किया है की प्रतिभूतिकरण, डेलीगेट्स और वायदा सौदों से जुड़े लेनदेन को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा. पिछले महीने वित्त विभाग ने राजस्व विभाग से जीएसटी का स्पष्टीकरण मांगा था. पीडब्ल्यूसी के पार्टनर एवं श्री प्रतीक अग्रवाल ने यह कहा कि यह जरूरी है कि ऐसी सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर आ जाए. क्योंकि जीएसटी के दृष्टिकोण से सभी वित्तीय सेवाओं को बड़ा जटिल माना जाता है. बैंकों को उनके ग्राहकों से लगातार  मिलने वाले फीडबैक को देखते हुए यह निश्चय किया गया कि ATM ट्रांजैक्शन को जीएसटी से बाहर कर दिया जाना आवश्यक है.
जीएसटी को लेकर आम जनता के मन में क्या सवाल है. कमेंट करके जरूर बताएं. आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो पोस्ट को लाइक और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए इस प्रकार की जानकारी लाते रहें.

2 comments:

  1. GST बहुत घटिया है Online Bil Pay करो तो GST Charge ले लेता है | किसी को भी online Payment करो तो भी चार्ज ले लेता है वैसे में तो Digital India कहा बन पायेगा \ यदि सभी लें दें में gst चार्ज लगेगा तो सभी लोग बैंक में पैसे नहीं रखेंगे और नहीं तो ONLINE भुगतान करेंगे | I Hate GST

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  2. भाई मेरा अक्सिक्स बैंक से GST बहुत ज्यादा कटता है

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