हरियाणा में लाडली योजना का प्रारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से किया गया है.इस योजना के अंतर्गत जिन माता पिता के पास दो बेटियां हैं.यदि उनमें से दूसरी बेटी का जन्म 20 अगस्त 2005 या उसके बाद हुआ है.उसके परिवार को ₹5000 की राशि दी जाएगी. यह राशि लड़की और उसकी माता को किसान विकास पत्र के द्वारा संयुक्त रूप से दी जाएगी. इसमें ₹5000 की राशि संयुक्त रुप से माता अथवा बेटी के नाम से जारी की जाएगी जो कि लड़की के 18 वर्ष के पूरा होने पर ही मिलेगी.यदि किसी परिवार में लड़की की माता नहीं है तो यह राशि उसके पिता और लड़की के संयुक्त नाम से जारी की जाएगी और यदि लड़की का पिता भी नहीं है तो यह राशि लड़की और लड़की के संरक्षक के संयुक्त नाम से जारी की जाएगी. जिस परिवार में दूसरी लड़की का जन्म 20 अगस्त 2005 के बाद हुआ है.वह लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
इस योजना के आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं :
1.दूसरी लड़की का जन्म 20 अगस्त 2005 या उसके बाद ही होना आवश्यक है. यदि लड़की 20 अगस्त 2005 से पहले पैदा हुई है तो इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.
2.यह योजना हरियाणा में ही लागू की गई है इसलिए लड़की के माता-पिता हरियाणा के निवासी होने चाहिए.
3.आवेदन करने के लिए माता पिता का निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.
4.माता-पिता का आधार कार्ड भी होना चाहिए.
5.लड़की का आधार कार्ड भी होना चाहिए.
6.जिन परिवार में दो लड़कियां हैं केवल वे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
7.लड़की के माता-पिता में से कम से कम एक का हरियाणा में निवास होना आवश्यक है.
8.पैसा किसान विकास पत्र के द्वारा ही मिलेगा.
9.दोनों लड़कियों का जन्म पंजीकरण होना आवश्यक है.
लाड़ली योजना के पंजीकरण के लिए आप निम्नलिखित स्थानों पर संपर्क कर सकते हैं:
1.नजदीकी आंगनवाडी कार्यालय में
2.सरकारी हॉस्पिटल में
3.महिला एवं बाल विकास केंद्र में
4.जीवन बीमा कार्यालय भी मदद कर सकता है.
लाड़ली योजना के आवेदन की प्रकिया:
1.आवेदन करने के इच्छुक दस्तावेजो के साथ बताए गए कार्यालय पर जाए और वहा पर आपको आवेदन पत्र उपलब्ध होंगे.
2. फार्म भरे और कार्यालय मे जमा करे.
इस योजना के बारे मे अधिक जानकारी के लिए आप हमे कमेंट कर सकते है.हमे आपकी सहायता करने मे खुशी होगी.
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