Saturday 10 March 2018

अगर आप बैंक में FD करवाने जा रहे हैं तो एक बार इस विडियो को जरूर देख लें


आज आज के समय में हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम कदम पर पैसे की जरूरत पड़ती है और इस महंगाई के समय में पैसा कमाना सबसे मुश्किल काम है. आदमी बड़ी मुश्किल से अपने लिए पैसा कमाता है और उस पैसे से अपना घर चलाता है. उसके बाद बच्चों की एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है. घर के दूसरे खर्चों पर भी ध्यान देना पड़ता है. इतना सब करने के बाद पैसे को बचाना उससे भी ज्यादा कठिन काम होता है.जब आदमी अपने पैसे को बैंक में जमा करता है तो हर आदमी यह सोचता है कि बैंक में जमा करने पर बैंक उसे कुछ ब्याज देगा. लेकिन जब उस आदमी को पता चले कि उसने जो पैसा बैंक में जमा किया है. उसके ऊपर बैंक ने जो उसे ब्याज दिया है उस ब्याज पर बैंक ने TDS काट लिया है और उसका पैसा उसे टीडीएस काटकर दिया जा रहा है तो उसे बड़ा दुख होता है. 

TDS गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स है जो कि हमारे इनकम पर ही काट लिया जाता है. यानी कि हमें जहां से भी इनकम मिलती है या कहीं से कोई आमदनी होती है.वहां पर हमारा टीडीएस काट लिया जाता है. बैंक के द्वारा जो हमें ब्याज मिलता है यदि उस ब्याज की रकम 10000 रूपए तक होती है अथवा ₹10000 से 1 रूपए भी अधिक हो जाती है तो बैंक पूरे ब्याज पर टीडीएस काटकर हमें हमारी रकम वापस करता है. जब हमें हमारा पैसा टीडीएस काटकर मिलता है तो हमें बहुत दुख होता है. अगर हमारी इनकम इतनी नहीं है कि हम सरकार को कर देने के लायक नहीं है और हमारे पैसे से जबरदस्ती टैक्स काट लिया जाता है तो आपकी इसी समस्या को हमने इस वीडियो में समझाया है कि आप किस प्रकार अपने पैसे को एक जगह इकट्ठा जमा ना करवा कर अलग अलग खातों में जमा करवाएं जिससे आपको मिलने वाला ब्याज 10000 रूपए से कम होगा और आपका टीडीएस नहीं कटेगा अथवा आप बैंक में फार्म 15 जमा करवा दें जिसका मतलब है कि आप गवर्नमेंट को कर देने योग्य नहीं है. आपका टीडीएस ना काटा जाए इस फार्म के जमा करवाने से बैंक को यह पता चल जाता है कि आपकी आय इतनी नहीं है कि आप सरकार को कर दे सकें. 

जो लोग इस फार्म को FD करवाते समय बैंक में जमा करवा देते हैं. उन लोगों से बैंक टीडीएस नहीं लेता है. लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आप सरकार को समय-समय पर अपनी इनकम का विवरण आईटीआर के द्वारा देते रहें. जिससे सरकार को यह पता चले कि आपकी आय क्या है या फिर आप अपने पैसे को अपने बच्चों अथवा पत्नी के खातों में अलग अलग जमा करवाएं जिससे आपका ब्याज इतना अधिक नहीं होगा कि आप टीडीएस की रेंज में आ जाएं. यदि आप की इनकम टैक्सेबल रेंज के अंदर नहीं आती है तो फार्म 15 के द्वारा आप अपने खाते में पैसा जमा करवाने पर आप का टीडीएस नहीं काटा जाएगा. दोस्तों अगर आपको यह पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें वह अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में जानकारी दें

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