जानिए कितने रुपए तक के फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट को इनकम टैक्स आपसे नहीं पूछता
दोस्तों यदि आप बैंक में पैसे फिक्स कराना चाहते हैं तो
बैंक में अपने पैसे को फिक्स कराने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए.
यदि आप बैंक में पैसे फिक्स कराने जा रहे हैं तो आपको यह देखना होगा कि आपने 1 साल
के अंदर ₹1000000 से अधिक तो फिक्स नहीं कराए हैं. यदि आप बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में 1 साल
के भीतर ₹1000000 से ज्यादा फिक्स कराते हैं तो बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस अपने ऐसे सभी ग्राहकों की
जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भेजता है. जिनके खाते में ₹1000000 का 1 साल के भीतर ट्रांजैक्शन हुआ है. ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स विभाग आपके पास
नोटिस भेजकर आपसे इन रुपयों की जानकारी पूछ सकता है कि आपने यह रुपए कहां से कमाए
हैं. आपकी इनकम का स्त्रोत क्या है.
लेकिन यदि आपने पिछले साल में कोई 1000000 रुपए की FD कराई हुई है और इस साल आप उसे रिन्यू करवा रहे हैं. जब आपने पिछले साल उसे बैंक में फिक्स कराया था तो आपने अपनी आयकर रिटर्न में भरकर यह सारी जानकारी दी थी कि आपने 1000000 रुपए कहां से कमाए हैं. तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स विभाग आपके FD को रिन्यू करवाने पर आपसे इस बात की जानकारी नहीं पूछेगा. इसलिए जब भी कभी बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में 1000000 रूपए फ़िक्स कराने जाए तो फिक्स कराते समय यह सारी जानकारी अपने पास रखें कि आपने यह पैसे कहां से कमाए हैं. आपके पास यह सारी जानकारी एक फाइल के अंदर मौजूद होनी चाहिए. ताकि आप इनकम टैक्स के नोटिस भेजने पर रिप्लाई कर सकें. यदि आपके पास जानकारी मौजूद नहीं होगी तो आपको भारी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है.
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