जानिए इनकम टैक्स फॉर्म 16 क्या होता है और आपको इसकी कब जरूरत पड़ती है
दोस्तों यदि आपका
कहीं पर टीडीएस कटा हुआ है तो आपको उस टीडीएस का रिफ़ंड लेने के लिए फॉर्म 16 की आवश्यकता पड़ती है। फॉर्म 16 के अंदर आपके कटे हुए टीडीएस की सारी जानकारी होती है। इसके अंदर आपको अपने पूरे कटे हुए की टीडीएस की जानकारी अथवा जिस व्यक्ति ने टीडीएस काटा
हुआ है। उस व्यक्ति का नाम और पैन नंबर इत्यादि की जानकारी मिलती है।
मान लीजिए आप कही जॉब करते हैं और आपकी इनकम टैक्सेबल रेंज के अंदर आती है। ऐसी स्थिति में कंपनी अपने एम्पलाई की सैलेरी से टीडीएस काटकर गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देती है। साल के आखिर में जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। तो उस समय आपको फॉर्म 16 की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि फॉर्म 16 के अंतर्गत कटे हुए टीडीएस की सारी जानकारी होती है। जब आप ऑनलाइन इनकम टैक्स की रिटर्न में सारे टीडीएस की जानकारी भरकर सबमिट कर देते हैं तो 1 या 2 महीने के अंदर आप का रिफंड आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है।
फॉर्म 16 लेना क्यों आवश्यक होता है
यदि आप कहीं जॉब करते
हैं और वहां पर आपका टीडीएस कट रहा है। लेकिन आप उस अपनी को छोड रहे
हैं तो आपको पुरानी कंपनी से फॉर्म 16 लेना अति आवश्यक होता है और उसे
अपनी नयी कंपनी के एचआर
डिपार्टमेंट में सबमिट करना जरूरी होता है। ताकि आप पुराने फॉर्म 16 मे कटे हुए टीडीएस को रिटर्न मे क्लेम कर सके। कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था जब आपका टीडीएस
काटती है तो उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि वह आपको फॉर्म 16 दे। यदि किसी कारणवश आपको फॉर्म 16 नहीं मिल पा रहा है तो आप इनकम टैक्स की
वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 26एस के अंदर भी अपने टीडीएस
की जानकारी को देखकर अपनी आयकर रिटर्न में सबमिट कर
सकते हैं। फॉर्म 26 एस के अंदर आपके कटे हुए टीडीएस की सारी जानकारी होती है। आपका जहां जहां पर टीडीएस कटा होता है। वह सारा उसके अंदर आपको दिख जाएगा।
एक प्रकार से वह हमारी टैक्स पासबुक ही
होती है।
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