बैंक में फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस काट लिया है तो जाने कैसे रिफंड मिलेगा
दोस्तों आप जब भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराने जाते हैं और
फिक्स्ड डिपॉजिट की अवधि पूरी होने के पश्चात आपको अमाउंट दिया जाता है। उस राशि मे इंटरेस्ट जोड़कर
आपको पेमेंट कर दी जाती जाती है। कभी कभी बैंक वाले आपके फिक्स डिपॉजिट से
टीडीएस काटकर आपको पेमेंट करते हैं। उस समय आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बैंक का यह
नियम होता है कि यदि आपके फ़िक्स्ड डिपॉज़िट पर 1 साल के अंदर 10000 रूपए से अधिक इंटरेस्ट बनता है तो वह आपका टीडीएस काटने के लिए
बाध्य हैं।
यदि आप अपना कटा
हुआ पैसा वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल
करनी होगी। जब बैंक आपका टीडीएस काट
लेता है तो आपको बैंक से फॉर्म 16 की डिमांड करनी
चाहिए। फॉर्म 16 के अंदर आपके TDS की सारी डिटेल्स होती है। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न
में कटे हुए टीडीएस की
जानकारी भरनी होगी। आपको यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर
करनी होगी। जब आप अपनी रिटर्न मे टीडीएस की जानकारी भरकर सबमिट कर देते हैं तो
रिटर्न भरने के 2 या 3 महीने के अंदर आपका पैसा आपको रिफंड के रूप में
प्राप्त हो जाता है। यदि इस बारे में आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट
करके पूछ सकते हैं।
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