आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा फैसला
आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों की पीठ ने फैसला देते हुए कहा है कि आधार कार्ड को स्कूल और मोबाइल नंबर लेने के लिए आवश्यक नहीं रखा जाएगा. अक्सर जब कभी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर उनका आधार कार्ड मांगा जाता है.लेकिन आपको UGC ,CBSE, NEET लिए आधार को देना अनिवार्य नहीं है.लेकिन आधार कार्ड की संवेदनशीलता को धयान मे रखते हुए इसे पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी बताया है. अब यदि आप बैंक में अपना खाता खुलवाने जाते हैं तो वहां पर आपको आधार कार्ड देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. आप पेनकार्ड या अन्य पहचान पत्र के माध्यम से अपना खाता खुलवा सकेंगे. भारत के सभी नागरिक बिना आधार कार्ड के किसी अन्य पहचान दस्तावेज से मोबाइल नंबर ले सकेंगे. अब आप मोबाइल नंबर लेने के लिए किसी अन्य पहचान दस्तावेज को देकर आसानी से मोबाइल नंबर ले सकेंगे.
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