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INCOME TAX RETURN |
इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें
इस महीने की 31 तारीख सभी सैलरी लेने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है. जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें अपने इनकम टैक्स रिटर्न इस महीने की 31 तारीख तक जमा करनी आवश्यक होती है और जो लोग बिजनेस करते हैं. उन्हें अपनी आयकर रिटर्न 30 सितंबर तक जमा करनी होती है.
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन जमा कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा.
1.भारत सरकार के अनुसार आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक होता है. इसके लिए आप इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन करें और वहां पर अपना पैन नंबर भरकर सममित कर दें.
2.यदि आपका कहीं टीडीएस कटा हुआ है तो फॉर्म 16 जरूर ले. उसके बाद इनकम टैक्स साइट पर जाकर फॉर्म फॉर्म 16 की डिटेल चेक करें. इसके लिए आपको इनकम टैक्स साइट पर लॉगिन करके फॉर्म 26 AS मे जाना है. यदि आपको फॉर्म 26AS की डिटेल और फॉर्म 16 में कुछ विभिन्नता नजर आती है अथवा आप का टीडीएस फॉर्म 26AS में नहीं दिख रहा है तो आपने जहां से फॉर्म 16 लिया है. वहां पर जाकर उनको इस बारे में बताएं. क्योंकि आप इनकम टैक्स में वही टीडीएस का रिफंड ले सकते हैं जो आपके फॉर्म 26AS में दिखाई देता है.
3 .रिटर्न भरने से पहले अपने बैंक स्टेटमेंट को भी साथ में रखें. यदि आपका बैंक में इंटरेस्ट मिला है तो उसे इंटरेस्ट को भी अपनी इनकम में दिखाएं.
4.यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसकी वैल्यू इस साल बढ़ गई है तो वह आपकी इन डायरेक्ट इनकम होती है. उसको भी रिटर्न में दिखाना जरूरी होता है.
5.अपने सभी LIC ,एजुकेशन फीस अथवा मेडिक्लेम से संबंधित डॉक्यूमेंट अपने पास रखें. क्योंकि जिस समय आप रिटर्न भरते हैं. आपको वह सभी डॉक्यूमेंट की डिटेल अपने रिटर्न में भरनी होती है. यदि सेक्शन 80 C के अंदर इन सभी डॉक्यूमेंट की डिटेल भरते हैं तो आपको इनकम टैक्स से छूट मिलती है.
6.जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भर देते हैं तो उसके बाद एक कॉपी इनकम टैक्स के बेंगलुरु ऑफिस में स्पीड पोस्ट कर दें अथवा उसको E-VERIFY करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने आधार ओटीपी अथवा बैंक अकाउंट से वेरीफाई कर दें. यदि आप अपनी रिटर्न को E-VERIFY नहीं करते हैं तो आपके रिटर्न सबमिट नहीं होगी और वह पेंडिंग ही रहेगी. ऐसी स्तिथि मे आपका रिफंड आपको नहीं मिलेगा और आपकी रिटर्न कैंसिल कर दी जाएगी.
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