Sunday 22 April 2018

बच्चियों के साथ दरिद्रता करने वालो को फांसी की सज़ा देने का अध्यादेश जारी किया


नई दिल्ली: कठुआ एवं देश मे अन्य जगहों पर बच्चियों के साथ दरिद्रता की घटनाओं को लेकर लोगो मे काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है.देश मे आए दिन अक्सर ऐसी घटनाए हो रही है.बीते कुछ साल पहले दिल्ली मे निर्भय रेप केस ने देश की जनता को हिला कर रख दिया था.ऐसी परिस्थिति मे लोग एकजुट होकर सडको पर उतर आते है.लेकिन लोगो की लाख कोशिशो के बावजूद ऐसी घटनाए नही रुक पा रही है.क्योंकि जब तक अपराधियों के दिल मे ऐसी घटनाओ के प्रति भय पैदा नही होगा ऐसी घटनाए होती रहेगी.इस समय सभी लोग यह चाहते है कि बलात्कारियो के लिए सख्त कानून बनाया जाए जिससे अपराधियों की रूह तक कांप जाए.
इसी तनाव की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने बलात्कार जैसी घटनाओं के मामले पर एक सख्त कानून बनाने का फैसला लिया है. केंद्रीय सरकार ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों के खिलाफ फांसी की सजा के प्रावधान के लिए अध्यादेश जारी किया है.केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक मे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है. अब यदि कोई भी व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दरिद्रता करता है तो उसे सीधा फांसी की सजा दी जाएगी और यदि कोई 12 साल से अधिक उम्र के लड़की के साथ दरिद्रता करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी. केंद्र सरकार के अनुसार इस प्रकार का अध्यादेश जारी करना बहुत जरूरी है क्योंकि देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं. जब तक कोई सख्त कानून नहीं बनेगा इन घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी. इस कानून के बनने से ऐसे अपराध की घटनाए कम होगी और पीड़िता को इंसाफ मिलेगा.
इस मुद्दे पर काफी लंबे समय तक बहस हुई क्योंकि बलात्कार के केस अक्सर सर्वोच्च न्यायालय में आते रहते हैं. इसलिए वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने यह तर्क भी दिया कि हर मुद्दे पर फांसी की सजा देना न्यायोचित नहीं है. वहां पर कुछ लोगों ने यह तर्क भी दिया की पोक्सो एक्ट के तहत 0 से 12 साल की बच्चियों के साथ दरिद्रता करने वालों को फांसी की सजा देना उचित नहीं है. लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में उपस्थितसभी सदस्यों एवं श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस कानून को बनाने के लिए बहुत प्रयास किया और अंत में इस अध्यादेश को मंजूरी मिल गई.
क्या आप इस कानून का समर्थन करते हैं आपकी इस अध्यादेश के प्रति क्या राय है. क्या इससे देश में कुछ बदलाव आएगा कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं और इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे.

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