भारत सरकार ने सभी नागरिकों के लिए जिस प्रकार आधार कार्ड को बनवाना आवश्यक कर दिया है. यदि किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं होता है तो उसे सरकार के द्वारा दी गई बहुत सी सुविधाएं का लाभ नहीं मिलता है. इसी प्रकार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य हो गया है.जिस भी नागरिक का बैंक के अंदर खाता है वहां पर उसे एक केवाईसी करवानी जरूरी हो गई है.केवाईसी करवाने के लिए उसे अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को बैंक में लिंक करवाना अनिवार्य हो गया है.यदि जो व्यक्ति अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को 31 मार्च तक बैंक से लिंक नहीं करवाता है तो ऐसे व्यक्ति का बैंक के द्वारा खाता बंद कर दिया जाएगा.
यदि आप बैंक के अन्दर 50 हजार रूपए एक साथ जमा करते है तो उस समय आपको बैंक मे पैन कार्ड दिखाना होता है.यदि उस समय आपके पास पैन कार्ड नही होगा तो बैंक के द्वारा आपके खाते से 2 प्रतिशत टीडीएस काट लिया जाता है. पैन कार्ड बनवाने के लिए अपने नजदीकी पैन कार्ड संबंधी सुविधा केंद्र में जाकर उसे अप्लाई कर दें. पैन कार्ड बनने की अवधि 15 से 20 दिन की होती है. जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड बनवा रखा है वे लोग अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लें.
भारत में सभी व्यक्ति जिनकी आयु 18 साल की हो चुकी है या इससे अधिक है पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के आयकर विभाग की साइट पर जाएं और वहां पर अपने पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन करें. उसके बाद रजिस्ट्रेशन के समय अपना आधार नंबर भरकर उसे सबमिट कर दें. यदि आपको पैन कार्ड अप्लाई करने में कोई परेशानी हो रही है तो आप नजदीकी सुविधा केंद्र पर जाकर अप्लाई करें. पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको आधार कार्ड और दो पासपोर्ट फोटो की आवश्यकता होती है. इसके ऑनलाइन फीस मात्र ₹110 है. यदि आपको इस प्रकार की जानकारी और अधिक चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते है.
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