Wednesday, 30 August 2017

200000 रूपए से अधिक का कैश लेन-देन करने वालों के लिए कड़ी चेतावनी

सरकार के द्वारा कालाबाजारी और धन का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कानून बनाया गया है.अब कोई भी व्यक्ति एक दिन में 2,00,000 रूपए  से अधिक कैश का लेन-देन नहीं कर सकेगा.यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है.तो सरकार उस पर जुर्माना लगाएगी.आयकर विभाग ने 1 दिन में 2,00,000 रूपए से अधिक का कैश लेन-देन करने वालों के लिए कड़ी चेतावनी दी है.एक व्यक्ति एक दिन मे नोटों के रूप मे 2,00,000 रूपए से अधिक का लेंन-देन न करे.ऐसा करने वाले व्यक्ति से सरकार भारी जुर्माना ले सकती है.यह सूचना आयकर विभाग के द्वारा जारी किए गए सार्वजानिक नोटिस में दी गई है. 

अचल संपत्ति के ट्रांसफर के मामले में 20,000 रुपए से ज्यादा की नकदी का कैश लेनदेन कारोबार अथवा पेशावर खर्च के रूप में 10,000 रूपए  का भुगतान भी प्रतिबंधित है. इसमें आम आदमी को कुछ समय के लिए समस्या जरूर होगी.परंतु बाद में इसका अधिक फायदा भी आम आदमी को होगा.
देश के विकास के लिए यह नियम बहुत ही गहन अध्यन के बाद लिया गया है.यह देश कि बिगड़ी हुई आर्थिक प्रणाली को ध्यान मे रखते हुए बनाया गया है.इस से देश मे कुछ हद तक समानता आएगी.क्योंकि धन के असमान वितरण के कारण धन कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट कर रह जाता है.जिससे पूंजीपति और अमीर हो जाता है और गरीब और अधिक गरीब होता चला जाता है.देश का आर्थिक विकास तभी सम्भव होगा जब लोगो के बीच धन का समान वितरण होगा.इस नियम के अनुसार सभी लोगो चाहे वह कोई पूंजीपति हो या कोई नौकरी पेशा व्यक्ति एक दिन मे उतना ही रोकड़ का लेन-देन करेगा जो कि आयकर की सीमा के अंतर्गत हैं. इसके द्वारा धन की काला बाजारी कम होगी और समाज में आर्थिक बदलाव आएगा.विभाग ने लोगों से अपील की है कि वह अपने क्षेत्र अधिकार वाले प्रिंसिपल कमिश्नर को ऐसे उल्लंघनों या काला धन वालों की जानकारी दें.

आप सभी लोगो अपनी राय कमेन्ट मे जरुर दे कि यह नियम आपको कितना सही लगा.

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